नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर हीरे के मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से चार हफ्ते में नोटिस का जवाब देने को कहा है।
इसके पहले की सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि भारत को ब्रिटेन से इसकी मांग नहीं करनी चाहिए। कोहिनूर हीरे की न चोरी की गई है और न ही इसे जबरन ले जाया गया है।
उन्होंने बताया कि कोहिनूर हीरा 1850 में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल को गिफ्ट में दिया था।
कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि ये केस खारिज कर दिया जाए तो इससे सरकार को उस समय परेशानी हो सकती है जब वो भविष्य में कभी कोहिनूर हीरे की ब्रिटेन से मांग करेगी।