कोटा। महावीर नगर थाना क्षेत्र से एक किशोरी का अपहरण कर करीब पांच माह तक बंधक बनाकर रखने के आरोप मे पिता-पुत्र समेत तीन आरोपितों को अदालत ने शनिवार को 7-7 साल कठोर कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
महावीर नगर विस्तार योजना निवासी एक व्यक्ति ने एक अप्रेल 2011 को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को 27 मार्च को विनोद मीणा व उसके पिता नैनालाल मीणा कार में अपहरण कर ले गए। भवानीमंडी पुलिस ने 8 अगस्त को किशोरी को दस्तयाब किया।
अदालत में किशोरी ने दिए बयान में बताया कि विनोद घर आया और मेरी चाय में नशीली दवा पिलाकर अपहरण कर इकलेरा ले गया। वहां नैनालाल भी मिला। फिर वे उसे भवानीमंडी ले गए। वहां एक कमरे में बंधक बनाकर रखा।
शादी के लिए दबाव बनाया। नहीं मानने पर मारपीट भी की। बद्रीलाल मीणा ने भी उनका सहयोग किया। विशिष्ट लोक अभियोजक नित्येन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत ने दोषी पाए जाने पर चंडालिया निवासी नैनालाल मीणा, विनोद व बद्रीलाल मीणा को 7-7 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया है।