इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के आदेश से शनिवार को कुलपहाड़ जिला महोबा में तैनात जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित गोयल को निलंबित कर दिया गया है।
हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोयल का निलंबन उनके द्वारा अनियमितता करने को लेकर किया गया है।
मालूम हो कि गोयल वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिन्होंने अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया था।
यही नहीं उन्होंने सपा नेता व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी अपनी कोर्ट में तलब किया था तथा उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था।
दोनों नेताओ को मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी और तब जाकर मजिस्ट्रेट का आदेश खत्म हुआ था।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हाईकोर्ट में इस मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उसे उन्हें कोर्ट में नोटिस जारी कर तलब करने का अधिकार नहीं था।
हाईकोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा ने जेटली कि याचिका को मंजूर कर मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था तथा कहा था कि किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
मजिस्ट्रेट केवल आईपीसी एवं सीआरपीसी के अंतर्गत कारित अपराधों की ही सुनवाई कर सकता है। मजिस्ट्रेट ने जेटली को कोर्ट में उनके उस बयान को लेकर तलब कर लिया था जो जेटली ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया था।
जेटली ने सुप्रीम के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया अखबार में दी थी। इसी प्रकार हाईकोर्ट के जज सुनीत कुमार ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट को अधिकारातीत बताते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट इस मजिस्ट्रेट के क्रियाकलापों से असंतुष्ट थी।