लाहौर। पाकिस्तान में ऐश की जिंदगी काट रहे मुंबई हमले के प्रमुख सूत्रधार जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद को लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
बताया जाता है कि आतंकी संगठन जमात-उद-दावा हाफिज सईद के नेतृत्व में तालिबानी शैली में एक शरिया अदालत का संचालन कर रहा है। हाईकोर्ट ने सईद से शरिया अदालत के बारे में 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक, लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आतंकी संगठन तालिबान की शैली में दारल कजा शरिया अदालत चला रहा है, जिसका मुखिया हाफिज सईद है।
हाईकोर्ट ने इस अदालत को गैर-कानूनी बताते हुए शरिया अदालत के काजी, पाक के गृह सचिव, संघीय कानून मंत्री और संगठन के प्रमुख हाफिद सईद को नोटिस जारी करके 26 अप्रैल तक जवाब तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले खालिद सईद का कहना था कि उन्हें दारल कजा अल-शरिया के लेटर पैड पर लिखित में समन भेजा गया था। इसी समन के खिलाफ खालिद ने हाईकोर्ट की शरण ली।
इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शरिया अदालत को गैर कानूनी बताते हुए इस अदालत को खोले जाने के लिए जिम्मेदार लोगों को नोटिस भेजा है।