कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने एक रियल एस्टेट दलाल की सितंबर में हुई हत्या के मामले में मंगलवार को जाने-माने वकील सी.पी. उदयभानु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने उन्हें इस ममाले में बातौर आरोपी पेश किया है।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज करने के दौरान कहा कि कोई भी ‘कानून से ऊपर’ नहीं है। अदालत ने उदयभानु के वकील के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वह जांच टीम के सामने खुद पेश हो जाएंगे।
न्यायालय ने कहा कि उदयभानु की हिरासत सबसे ज्यादा जरूरी है। यह मामला सितंबर में एक रियल एस्टेट दलाल की चलाकुड्डी में हुई हत्या से जुड़ा है।
हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जांच के दौरान पुलिस को इस हत्या में उदयभानु की कथित भूमिका के बारे में पता चला।
जमानय याचिका खारिज होने के बाद पुलिस उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरपूर प्रयास कर रही है। उदयभानु नई अग्रिम जमानत याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार हैं।