इस्लामाबाद। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड व लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद 10 महीने की नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया गया। लाहौर उच्च न्यायलय के समीक्षा बोर्ड ने बुधवार को पंजाब सरकार के जमात-उद-दावा प्रमुख की नजरबंदी को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की अपील को खारिज कर दिया व उसे छोड़े जाने का आदेश जारी किया। उसका वर्तमान नजरबंदी आदेश गुरुवार को समाप्त हो रहा है।
सईद व उसके चार सहयोगी-अब्दुल्लाह उबैद, मलिक जफर इकबाल शाहबाज, अब्दर रहमान व काजी कासिफ हुसैन आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत जनवरी से नजरबंद थे।
पंजाब सरकार के एक सूत्र ने हालांकि कहा कि अधिकारी जेयूडी प्रमुख के खिलाफ एक अन्य लंबित मामले में उन्हें नजरबंद रखने की योजना बना रहे हैं।
अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र ने सईद को 2008 के मुंबई हमले में भूमिका के लिए वैश्विक आतंकी घोषित किया है। मुंबई हमलों में 166 भारतीयों व विदेशी नागरिक मारे गए। उसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम है।
तीन सदस्यों वाले बोर्ड ने प्रांतीय व संघीय सरकार द्वारा सईद के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाने में नाकाम रहने पर उसके रिहाई का आदेश दे दिया।
अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा कांग्रेस से एक प्रावधान छोड़ने के अनुरोध के कुछ दिनों बाद यह कदम सामने आया है। यह प्रावधान एलईटी के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई करने पर पाकिस्तान को की जाने वाली भरपाई से जुड़ा था।