नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वह शराब कारोबारी विजय माल्या को 40 मिलियन डॉलर जमा करने का निर्देश दे।
बैंकों ने कहा कि विजय माल्या ने 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों को ट्रांसफर किया जो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ लोन डिफॉल्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय माल्या को आदेशों का पालन करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि वह अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा करें जिसमें डिएगो से मिले 40 मिलियन डॉलर का भी जिक्र हो।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से पूछा था कि आपको जो 40 मिलियन की रकम प्राप्त हुई, उसका खुलासा क्यों नहीं किया। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि माल्या ने पैसा स्विस बैंक में जमा करा दिया।
कोर्ट ने विजय माल्या से कहा था कि आपके जवाब में चालीस मिलियन डॉलर का कहीं जिक्र नहीं है। इसपर विजय माल्या के वकील ने कहा था कि उन्हें ये पैसे 25 फरवरी को मिले और हो सकता है कि 31 मार्च तक खर्च हो गए हों। इसपर कोर्ट ने कहा कि आप नए हलफनामे में इसकी पूरी डिटेल दें कि पूरी रकम का क्या हुआ।