नई दिल्ली। दिल्ली की निचली अदालत ने एलटीसी घोटाला मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद अब्दुल मदनी को जमानत दे दी है। उन पर पौने छह लाख रुपये के एलटीसी घोटाले का आरोप है।
सीबीआई ने पूर्व सांसद और उनके पीए के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन और आपराधिक षडयंत्र करने के आरोप में तलब किया था।
कोर्ट ने कहा कि मदनी और उनके पीए के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिलहाल जनप्रतिनिधि नहीं हैं।
सीबीआई ने मदनी समेत छह पूर्व राज्यसभा सांसदों के खिलाफ 2014 में यात्रा भत्ते के भुगतान के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला दर्ज किया था।
मदनी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के डी. बंदोपाध्याय, बसपा के ब्रजेश पाठक, मिजो नेशनल फ्रंट के लालमिंग लायना, बीजेपी के जेपीएन सिंह और बीजद की रेणु प्रधान शामिल हैं।