लखनऊ। लखनऊ हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
पूर्व भाजपा नेता के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक न लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि दे दी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दयाशंकर सिंह के वकीलों की दायर याचिका पर गुरूवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने दयाशंकर की गिरफ्तारी लगाने पर कोई निर्णय नहीं लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त निर्धारित कर दी।
बता दें कि भाजपा में रहे दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और इसके बाद बसपा नेताओं ने दयाशंकर के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसके बाद क्षेत्राधिकारी हजरतगंज अशोक कुमार की विवेचना के बाद न्यायालय ने गैरजमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद दयाशंकर सिंह के वकीलों ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।