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मध्य प्रदेश विधानसभा में दुष्कर्मियों को फांसी से संबंधित विधेयक पारित - Sabguru News
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मध्य प्रदेश विधानसभा में दुष्कर्मियों को फांसी से संबंधित विधेयक पारित

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मध्य प्रदेश विधानसभा में दुष्कर्मियों को फांसी से संबंधित विधेयक पारित
Madhya Pradesh assembly passes bill awarding death for rape of girls aged 12 or less
Madhya Pradesh assembly passes bill awarding death for rape of girls aged 12 or less
Madhya Pradesh assembly passes bill awarding death for rape of girls aged 12 or less

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने का प्रावधान है।

राज्य के कानून मंत्री रामपाल सिंह ने दंड विधि संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया और विधेयक पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

इस संशोधन विधेयक के मुताबिक, 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा विवाह करने का झांसा देकर संबंध बनाने और उसके खिलाफ शिकायत प्रमाणित होने पर तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान नई धारा जोड़कर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस संशोधन विधेयक को आवश्यक बताते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ताकि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हो सके।