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मध्यप्रदेश में दुष्कर्मियों को मृत्युदंड के विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी - Sabguru News
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मध्यप्रदेश में दुष्कर्मियों को मृत्युदंड के विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

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मध्यप्रदेश में दुष्कर्मियों को मृत्युदंड के विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
Madhya Pradesh Cabinet approves law seeking death penalty for raping girls aged 12 or below
Madhya Pradesh Cabinet approves law seeking death penalty for raping girls aged 12 or below
Madhya Pradesh Cabinet approves law seeking death penalty for raping girls aged 12 or below

भोपाल। मध्यप्रदेश में 12 साल की आयु से कम की नाबालिग बालिकाओं से रेप और गैंगरेप करने वालों को मृत्युदंड दिए जाने के दंड विधि संशोधन विधेयक को रविवार केा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने बालिकाओं के साथ होने वाली रेप की घटनाओं पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया और दोषियों को सख्त सजा मिले, इस पर जोर दिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में 12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, इसका विधेयक पारित किया गया।

राज्य सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया कि दंड विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मृत्युदंड को अमल में लाने के लिए दुष्कर्म की धारा 376 में ए और एडी को जोड़ा जाएगा, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होगा।

मलैया ने यह भी बताया कि राज्य के साढ़े चार लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। अब राज्य के कर्मचारियों को चार के स्थान पर पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2017 से दिया जाएगा।