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Madhya Pradesh High Court granted bail to suspended IAS officer Tinu Joshi
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दी बर्खास्त आईएएस टीनू जोशी को जमानत

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दी बर्खास्त आईएएस टीनू जोशी को जमानत
jabalpur High Court granted bail to suspended IAS officer Tinu Joshi
jabalpur High Court granted bail to suspended IAS officer Tinu Joshi
jabalpur High Court granted bail to suspended IAS officer Tinu Joshi

भोपाल। जेल में बंद बर्खास्‍त आई.ए.एस टीनू जोशी को बुधवार को मध्‍यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने स्‍थायी तौर पर जमानत दे दी है। जोशी आय से अधिक सम्‍पत्ति के मामले में जेल में बंद थे।

बुधवार को जस्टिस एस.के गंगेल की कोर्ट में सुनवाई हुई। वकील के पूरे मामले में जानकारी के मुताबिक जोशी को हाईकोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी है।

बर्खास्त दम्पती टीनू और अरविंद जोशी के घर फरवरी 2010 में आयकर विभाग ने दबिश दी थी। तब उनके घर करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। इसमें 3 करोड़4 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे।

इसके बाद लोकायुक्त ने दिसंबर 2010 में आईएएस दंपत्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। उनके पास से आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिली थी। आईएएस दंपती को जुलाई 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।