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madhya pradesh : three police officers suspended for negligence in abduction and rape case in betul
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बैतूल : अपहरण और रेप मामले में तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड

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बैतूल : अपहरण और रेप मामले में तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड
madhya pradesh : three police officers suspended for negligence in abduction and rape case in betul
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बैतूल। बैतूल जिले के मुलताई थानांतर्गत एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप में मुलताई टीआई समेत तीन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

निलंबित अधिकारियों में मुलताई टीआई राजेश साहू, सब इंस्पेक्टर केएल गंजाम और एएसआई अर्जुनसिंह उइके शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार जैन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को देर शाम तीनों अधिकारियों के निलंबन आदेश जारी किए हैं।

सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में एडीजी महिला सेल अरुणा मोहनराव ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था। जिसके बाद जांच में तीनों पुलिस अधिकारी लापरवाही के दोषी पाये गए थे। इस मामले में मुलताई के एसडीओपी ने भी एसपी बैतूल को पूरे मामले से अवगत कराया था। जिसके बाद इस प्रकरण की जांच शुरू हुई थी।

जानकारी के मुताबिक मुलताई के एक गांव से गत अगस्त माह में स्कूल गयी एक नवमी कक्षा की छात्रा का युवक पुनीत ने एक फोटोकॉपी शॉप से अपहरण कर लिया था। युवक किशोरी को लेकर पहले मुलताई और फिर वहा से नागपुर ले गया था।

मामले की शिकायत के बाद आरोपी के पिता ने खुद को लिशोरी का नाना बताते हुए किशोरी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। यहां पुलिस ने बिना जांच परखे किशोरी को उसके मां बाप के सुपुर्द करने के बजाय उसे आरोपी के घर ही भेज दिया।

इस तरह किशोरी 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आरोपी के घर ही रही। जब मां बाप थाने पहुंचे तो यह खुलासा हुआ। जिसके बाद किशोरी को आरोपी के घर से लाकर पुलिस ने फिर उसे मां बाप के सुपुर्द न कर बैतूल के आयुषी आश्रम भेज दिया जहा किशोरी 30 अगस्त तक रही।

इस बीच उसके परिजन अपनी बेटी को लेने यहां वहा भटकते रहे। पुलिस ने इस मामले में धारा 376(2), 366 क, 506 और 5, 6 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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