लखनऊ/बाराबंकी। नेस्ले इंडिया के उत्पाद मैगी में मिलावट का मामला गंभीर हो गया है। कंपनी के साथ मैगी का विज्ञापन करने वाले बॉलीवुड स्टार भी अब इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं।
शनिवार को बाराबंकी की अदालत में मैगी का विज्ञापन करने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, प्रिति जिंटा और माधुरी दीक्षित समेत कई के खिलाफ परिवाद दाखिल हो गया।
नेस्ले कंपनी के खिलाफ परिवाद बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने दायर किया है जबकि अधिवक्ता संतोष सिंह ने बाराबंकी की सीजीएम कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यदेव के समक्ष अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों बाराबंकी जिले से मैगी के 12 अलग-अलग सैंपल लेकर केंद्र सरकार की कोलकाता स्थित लैब में टेस्ट कराया गया। तो मैगी के इन पैकेटों में लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) पाई गई है, यह स्वीकार्य सीमा से लगभग सात गुना ज्यादा है।
बाराबंकी स्थित ईजी डे शॉपिंग मॉल के एफएसडीए से मैगी नूडल्स का नमूना भी जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में लेड (शीशा) के मिलावट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद संबंधित अधिकारी ने शॉपिंग मॉल का खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया था।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश के बाद शुक्रवार को इस मामले में अपर खाद्य आयुक्त राम अरज मौर्य ने बाराबंकी के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एसीजेएम कोर्ट में भारतीय रिटेल लिमिटेड (ईजी डे) नई दिल्ली, भारतीय रिटेल लिमिटेड (ईजी डे) बाराबंकी, लाइसेंसी सबाब आलम इंदिरा नगर सेक्टर दस लखनऊ और मोहन गुप्ता सी 1312 इंदिरा नगर लखनऊ, नेशले इंडिया लिमिटेड बीपीओ नागल कलन इंड्रस्ट्रियल एरिया ताहिवाल हरौली हिमांचल प्रदेश व नेशले इंडिया लिमिटेड एम 5 ए कनाट सर्कस नई दिल्ली के खिलाफ परिवाद दायर किए जाने का आदेश दिया था।
इसके बाद शनिवार को बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने एसीजेएम प्रथम वीरभद्र सिंह की अदालत में परिवाद दायर किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एसीजेएम की अदालत में उक्त लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज करा दिया गया है।
अदालत ने इस मामले में आरोपियो को सम्मन भेजने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। एक जुलाई को नेस्ले से जुड़े सभी आरोपियों को अदालत में पेश होना होगा।
उधर, बाराबंकी के ही अधिवक्ता संतोष सिंह ने मैगी का प्रचार प्रसार करने पर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेसले इंडिया जकाराण्डा मार्ग एम ब्लॉक डीएलएफ सिटी फेस-२ नेशनल हाइवे गुडगांव के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्टेªट की अदालत में परिवाद दायर किया है।
संतोष के अनुसार मजिस्ट्रेट ने उनका बयान 200 सीआरपीसी के तहत दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मैगी में हानिकारक तत्व पाए गए हैं , जोकि बच्चों की सेहत के लिए काफी हानिकारक हैं।
बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, प्रिति जिंटा, माधुरी दीक्षित मैगी का विज्ञापन करते रहे हैं और मैगी खाने की अपील करते थे। इसके बदले वे भारी-भरकम फीस वसूलते हैं।
उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से खासतौर पर बच्चे मैगी खाते थे, जोकि उनके सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए मैगी बनाने वाली कंपनी के साथ-साथ वे भी दोषी हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 जून निर्धारित की है।