मुंबई। बहुचर्चित डांस बार विधेयक नए संशोधन के साथ सोमवार को विधान परिषद में पेश किया गया और इसे सभी सदस्यों ने एकमत से मंजूर कर दिया। इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछली सरकार द्वारा बनाए गए डांसबार विधेयक को रद्द करने का फरमान जारी किया था और सरकार पर कड़ी टिप्पणी भी किया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने डांसबार पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारित प्रारुप बनाया था और इस पर अध्ययन करने के लिए सभी दलों के 25 विधायकों की समिति बनाई गयी थी।
इस समिति के सदस्यो द्वारा प्रस्तावित विधेयक का अध्ययन किए जाने के बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई। इसके बाद सोमवार को विधान परिषद के नेता एकनाथ खडसे ने इसे सदन में पेेश किया था।
विधान परिषद की मंजूरी मिलने के बाद यह संशोधित विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें की राज्य सरकार द्वारा डांसबार को अनुमति देने के लिए नए सिरे से तैयार किये गए कानून में अनेक कठोर प्रावधानों का समावेश है।
जिसके तहत फ्लोवर पर नाचने वाली बारबालाओं को छूने और पैसा फेंकने पर 6 महीने की सजा तथा 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
डांसबार विधेयक के पहले के नाम को बदलकर अब उसे महाराष्ट्र होटल रेस्टारेंट व बार रुम में चलनेवाले अश्लील डांस पर प्रतिबंध और उसमे काम करनेवाली महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के बारे में अधिनियम 2016 कर दिया गया है।