मुंबई। वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोट में संलिप्तता के कारण पुणे के येरवडा जेल में सजा काट रहे संजय दत्त की दया याचिका को महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने खारिज कर दिया। फिलहाल दत्त 30 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह याचिका 2013 में उच्च न्यायालय के पूर्व जज मार्केण्डेय काटजू ने संजय दत्त की माफी के लिए याचिका दी थी। राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के गृह विभाग की सिफारिश पर याचिका को करीब ढाई साल बाद खारिज किया है जिसमें लिखा गया है कि अभिनेता दत्त की सजा को उच्च न्यायालय ने जायज़ ठहराया है इसलिए माफी देने से एक गलत उदाहरण पेश होगा।
जानकारी हो कि 55 वर्षीय संजय दत्त 1993 के सीरियल बम विस्फोट के मामले में 42 महीनों की सजा काट रहे हैं। 2007 में उन्हें छह साल की सज़ा हुई थी तब 18 महीने की सज़ा काटने के बाद वह बाहर आ गए थे लेकिन 2013 में न्यायालय ने एक बार फिर उन्हें बाकी की सज़ा काटने के लिए पुणे जेल भेज दिया। दत्त की सज़ा फरवरी 2016 तक रहेगी।