नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने सुपर स्टार सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तथा फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है।
बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को 50 वर्षीय अभिनेता को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सलमान के बाडी गार्ड पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, के बयान को सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
गत वर्ष 6 मई को मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान को इस मामले को गैइरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी जिसे सात माह के बाद बंबई हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सलमान को साफ बरी कर दिया।