नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अमरीकी महिला से दुष्कर्म के दोषी बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी की सजा पर 4 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली पुलिस ने महमूद फारूकी के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की है। हालांकि फारुकी ने नरमी बरतने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें सात साल से अधिक की सजा नहीं दी जाए। फारूकी केस में 4 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा।
अदालत ने 35 वर्षीय अमरीकी महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। पीड़िता कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है और अपने शोध के संबंध में ही भारत आई थी। उसकी रिसर्च गोरखपुर की गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी।
महमूद फारूखी भी गोरखपुर के रहने वाले हैं और इसी के कारण वह फारूख़ी के संपर्क में आई। वह शोध कार्य में मदद के लिए 28 मार्च 2015 को दिल्ली में सुखदेव विहार स्थित आरोपी के घर गई, जहां फारूख़ी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीडिता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने फारूख़ी को गिरफ्तार किया था।
पीडिता ने पुलिस को दिये अपने एक बयान में कहा था कि जब यह घटना घटी, तब फारूख़ी नशे में थे। उसने कहा कि दुष्कर्म का विरोध उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि उसकी भी 16 दिसंबर गैंगरेप केस की पीडि़ता की तरह हत्या कर दी जाए।