नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरूवार को अमरीकी युवती से रेप के दोषी बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले अदालत ने महमूद फारूखी को 35 वर्षीय अमरीकी महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
पीड़िता कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है और अपने शोध के संबंध में ही भारत आई थी। उसकी रिसर्च गोरखपुर की गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। महमूद फारूखी भी गोरखपुर के रहने वाले हैं और इसी के कारण वह फारूख़ी के संपर्क में आई।
वह शोध कार्य में मदद के लिए 28 मार्च 2015 को दिल्ली में सुखदेव विहार स्थित आरोपी के घर गई, जहां फारूख़ी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीडिता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने फारूख़ी को गिरफ्तार किया था।
पीडिता ने पुलिस को दिए अपने एक बयान में कहा था कि जब यह घटना घटी, तब फारूख़ी नशे में थे। उसने कहा कि दुष्कर्म का विरोध उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि उसकी भी 16 दिसंबर गैंगरेप केस की पीडि़ता की तरह हत्या कर दी जाए।
दिल्ली पुलिस ने महमूद फारूकी के लिए उम्र कैद की सजा की मांग की थी। हालांकि फारुकी ने नरमी बरतने का आग्रह किया था और कहा था कि उन्हें सात साल से अधिक की सजा नहीं दी जाए।