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malegaon blast case 2008 : sadhvi pragya singh thakur moves Bombay High Court for bail
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जमानत के लिए साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर बांबे हाईकोर्ट की शरण में

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जमानत के लिए साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर बांबे हाईकोर्ट की शरण में
malegaon blast case 2008 : sadhvi pragya singh thakur moves Bombay High Court for bail
malegaon blast case 2008 : sadhvi pragya singh thakur moves Bombay High Court for bail
malegaon blast case 2008 : sadhvi pragya singh thakur moves Bombay High Court for bail

मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट के आरोप में 2008 से जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ब्रेस्ट कैंसर को आधार बनाकर बांबे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। साध्वी के वकील ने जमानत याचिका में कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज व उसके ऑपरेशन की जरूरत है।

गौरतलब है कि 2008 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट में एटीएस की चार्जशीट के बाद मुंबई विशेष न्यायालय ने साध्वी पर मोका लगा दिया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी को राहत प्रदान करते हुए कहा था कि मकोका लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।

साथ ही विशेष न्यायालय को निर्देश दिया था कि जमानत के मुददे को वह फिर से देखे। इसके बाद विशेष न्यायालय में जमानत पाने के लिए साध्वी ने पुन: आवेदन किया और न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। विशेष न्यायालय द्वारा जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद साध्वी ने बांबे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है।