जयपुर। 50 लाख की कोकीन समेत दबोचे गए तीन आरोपियों में से मुख्य आरोपी छोटी बस्ती पुष्कर निवासी कुलदीप शर्मा की जमानत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। अन्य दो आरोपियों को भी इस केस में बेल मिल गई है।
एडवोकेट सुनील कुमार जैन के अनुसार हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 9 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कुलदीप शर्मा के अधिवक्ता के रूप में उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले को जमानत मंजूर कर ली।
मालूम हो कि जयपुर के समीप हरमाडा में नाकेबंदी के दौरान गत शनिवार रात तीन युवक दिल्ली नंबर की स्कोडा कार में सवार थे। पुलिस ने इसी कार से भारी मात्रा में कोकीन बरामद कर तीनों को अरेस्ट कर लिया था। नशे की इस खेप की अन्तरराष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए बताई गई थी।
पुलिस रिमांड के दौरान कुलदीप से पुलिस को बताया था कि उसे पुष्कर में फ्रेंच नागरिक ने कोकीन दी थी। वह हर्षद और अखिल के साथ इसकी डीलीवरी सामोद के एक होटल में फ्रेंच नागरिक को देने जा रहा था। इसके बदले में उन्हें 50 हजार रुपए मिलने थे।