भोपाल। नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को भोपाल की विशेष अदालत ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गिरीबाला सिंह ने यह फैसला सुनाया।
घटना 10 अक्टूबर 2015 को शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। पीडि़त नाबालिग लडक़ी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने पीडि़ता को 17 अक्टूबर 2015 को शकील पठान के पास से बरामद किया था।
पीडि़ता ने बताया कि उसे शकील पठान शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। शकील ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी शकील पठान के खिलाफ मामला दर्ज कर अपराध चालान अदालत में पेश किया था। मर्म कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।