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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना – Sabguru News
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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना

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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना
man gets 10 year jail term for raping woman in chaibasa
man gets 10 year jail term for raping woman in chaibasa
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चाईबाासा। जिला एवं सत्र न्यायाधीष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जेटेया निवासी सुकू पुर्ती को दस साल कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

इस मामले में जेटेया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि पीड़िता घटना के दिन जगन्नाथपुर हाट बाजार गई थी।

लौटने के दौरान सीलदौरी गांव के पास सुकू पूर्ती और कुण्डू तमाड़िया ने उसे घर छोड़ देने की बात कहकर अपनी बाइक पर बैठा लिया।

एक सुनसान स्थान पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में कुण्डू तमाड़िया को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

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