चंडीगढ़। दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने मूलरुप से पंजाब के पठानकोट जिले के रहने वाले रवि कुमार को दोषी करार दिया था। दोषी युवक शहर के सेक्टर 45 में अस्थाई तौर पर रहता था।
दायर मामले के अनुसार दोषी के खिलाफ चार अक्टूबर 2014 को सैक्टर 34 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक रवि ने वर्ष 2013 में सेक्टर 49-डी के एक मकान में 32 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
27 जनवरी, 2015 को उसके खिलाफ आरोप तय कर ट्रायल शुरु किया गया था। पीड़िता अपने 10 व 11 वर्ष के दो बच्चों के साथ सेक्टर 37 में रह रही थी। उसके पति की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो गई मौत हो गई थी।
मई, 2013 में पीड़िता सेक्टर 43 स्थित एक टू व्हीलर ऑटो के शोरुम में टू व्हीलर खरीदने गई थी। दोषी रवि वहां टीम लीडर के रुप में कार्यरत था। टू व्हीलर की आरसी के संबंध में पीड़िता की रवि के साथ बातचीत हुई थी।
आरसी के संबंध में दस्तावेज लेने के लिए रवि पीड़िता के घर आया था। वहां उसने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसके बाद रवि का पीड़िता के घर आना लग पड़ा जहां पीड़िता किराए पर रहती थी। आरोप के मुताबिक शादी के नाम पर रवि पीड़िता के साथ जबरन निजी संबंध बनाने लगा।
पीड़िता को भी लगने लगा कि वह उसके साथ शादी करेगा। जब भी पीड़िता संबंध बनाने से इंकार करती तो रवि उसकी पिटाई करता। 10 मार्च, 2014 को रवि पीड़िता को सेक्टर 45 के मकान में ले गई जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
रवि धमकाने लगा कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि रवि की जिंदगी में कोई और महिला भी है। रवि ने पीड़िता को उसके बेटे के नाम पर धमकाना शुरु कर दिया।
आरोप के मुताबिक 3/4 अक्तूबर, 2014 को रवि पीड़िता के घर आधी रात को आया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए धमकाते हुए पिटाई की। अगले दिन पीड़िता ने अपनी बहन के पास जाकर पुलिस को शिकायत दी जिसके बाद रवि की गिरफ्तारी की गई थी।