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सौतेली बेटी संग रेप करने वाले पिता को 14 साल सजा - Sabguru News
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सौतेली बेटी संग रेप करने वाले पिता को 14 साल सजा

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सौतेली बेटी संग रेप करने वाले पिता को  14 साल सजा
man gets 14 years sentence for raping her step daughter in sonipat
man gets 14 years sentence for raping her step daughter in sonipat
man gets 14 years sentence for raping her step daughter in sonipat

सोनीपत। हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को यह सजा सुनाई।

क्या था मामला
मामले के अनुसार भिवानी जिले की चिटाना निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद उसने 10 वर्ष पहले चिटाना गांव निवासी जगमेंद्र के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद उसकी नाबालिग बेटी को भी जगमेंद्र ने गोद ले लिया था और वह उनके साथ ही रहती थी।

रेप के बाद बेटी प्रेगनेंट

महिला ने बताया कि जगमेंद्र ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके कारण अब उसकी बेटी गर्भवती हो गई है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने इस संंबंध में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था।

14 साल कैद के साथ जुर्माना

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 मार्च को अरेस्ट कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी को को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष कैद तथा 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।