झुंझुनू। छह साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर एक दुकान में उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपित को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
विशिष्ट न्यायाधीश यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम (सेंशन न्यायाधीश) झुंझुनू राधामोहन चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को दिए गए निर्णय में आरोपी मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद आमीन सब्जी फरोश निवासी वार्ड नम्बर 15 मिल्लत नगर झुंझुनू को सात साल के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर उसे 10 माह का साधारण कारावास और भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 15 सितम्बर 2014 को सुबह कोतवाली थाना पर वार्ड नम्बर 15 निवासी बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी कि 14 सितम्बर को उसका पड़ौसी असलम बहला-फुसलाकर पैसे देकर उसकी छह साल की पुत्री को सुनसान जगह पर ले गया व उसके साथ अश्लील हरकतें की।
बालिका के चिल्लाने पर उसे छोडक़र भाग गया। कोतवाली ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म का प्रयास आदि का आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय में पेश कर दिया। अभियोजन साक्ष्य में 9 गवाहों के बयान करवाए व 15 दस्तावेज प्रदर्शित कराए।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का विश्लेषण कर आरोपी मोहम्मद असलम को अबोध बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्त असलम को उक्त सजा के साथ-साथ पांच वर्ष का और सश्रम कारावास तथा 2500 रुपए अर्थदण्ड व यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में तीन साल का सश्रम कारावास और 2500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।