सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी राजेन्द्र आदिवासी को दोषी पाए जाने पर मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता पी एल रावत ने बताया कि 20 सितंबर 2015 को रहली थाना क्षेत्र के ग्राम विजयपुरा में 6 वर्षीय उमा आदिवासी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल प्रांगण में खेल रही थी तभी वहां गांव का राजेन्द्र आदिवासी पहुंचा और बिस्कुट व नमकीन खिलाने के बहाने अपने घर ले गया जहां कमरे में बंद कर बालिका के साथ दुष्कर्म किया तथा बाद में बालिका की गला घोंट कर हत्या कर दी और मृतका पर बोरा डालकर फरार हो गया।
शाम को बालिका उमा जब घर नही पहुंची तो उसके पिता तारा आदिवासी ने खोज शुरू की और उमा की सहेलियों से पूछता तो सहेलियों ने बताया कि उसे राजेन्द्र अपने घर ले गया था। बालिका का पिता आरोपी के घर पता करने गया लेकिन वहां ताला लगा था।
बेवस पिता ने दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी। रहली पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर बोरा हटाया तो बालिका उमा का शव दिखाई दिया और उसके पिता से शिनाख्त करा आरोपी राजेन्द्र आदिवासी के खिलाफ बलात्कार एवं हत्या का मामला दर्ज किया गया। रावत के अनुसार मंगलवार को रहली की एडीजे कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर उसे फांसी की सजा सुनाई।