हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में चार साल पहले एक शादी समारोह में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दीपा जैन की अदालत ने आरोपी वेटर को आजीवन कारावास व 27 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया कि कस्बे में 23 अप्रैल, 13 को स्वर्णकार धर्मशाला में एक शादी समारोह में मध्य प्रदेश के खजुराहो थाना क्षेत्र के राजनगर कस्बा निवासी सीताराम गुप्ता अपने साले की शादी में शामिल होने आए थे।
उनके साथ उनकी सात वर्षीय बेटी भी थी। उनकी बेटी रात एक बजे एक कमरे में सोने चली गयी। तभी धर्मशाला का वेटर सुखसिंह निवासी ग्राम लींगा ने उसे दबोच कर दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर रिश्तेदारो ने वेटर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
सीताराम गुप्ता ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन कर मामले को अपर सत्र न्यायाधीश दीपा जैन की अदालत में मामला दाखिल किया। अदालत ने बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास व 27 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।