उदयपुर। भूमि विवाद को लेकर साढ़़े चार साल पहले पानरवा थाने के उपला मांडवा गांव में एक वृद्ध की हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार उपला मांडवा निवासी भैरूलाल पुत्र कीका लहूर ने 26 फरवरी 2012 को पानरवा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था जिसमें बताया कि 25 फरवरी की शाम साढ़े छह बजे उसके दादा भूरा (50) पुत्र थावरा लहूर गांव के रोशनलाल की दुकान से सामान लेकर घर लौट रहे थे।
इसी दौरान मार्ग में उन्हें गांव का कैलाश पुत्र हाजा भगोरा तथा कांतिलाल पुत्र अन्ना भगोरा मिले। कैलाश ने पत्थर उठाया और उसके दादा पर हमला कर दिया, जिससे उसके दादा गिर गए तथा उकसे बाद दोनों आरोपियों ने लाठियों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद वे फरार हो गए, जबकि उसके दादा की मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर आई तथा हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी कैलाश को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि कांतिलाल सोलह अप्रैल 2012 को पकड़ में आया। चालान पेश किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ 14 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम चार के पीठासीन अधिकारी अनुपमा राजीव बिजलानी ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए भादसं की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपए जुर्माना, जबकि धारा 341 के तहत एक-एक माह के कारावास एवं पांच सौ-पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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