हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक अदालत ने पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राधेश्याम यादव की अदालत ने बुधवार शाम सुनाए फैसले में बिदोखर पुरई गांव निवासी संतोष को दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी रानी की जिंदा जलाकर हत्या करने का दोषी पाया और उसे उम्र कैद व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसी मामले में आरोपी मृतका की सास शिवप्यारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना 11 मार्च 2014 की है। मृतका ने मृत्यु पूर्व अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयान में अपने पति पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया था।