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बेटी की गवाही पर पति को आजीवन कारावास - Sabguru News
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बेटी की गवाही पर पति को आजीवन कारावास

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बेटी की गवाही पर पति को आजीवन कारावास
man gets life term for killing wife
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कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज फास्ट ट्रैक अदालत ने पत्नीहंता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तिर्वा क्षेत्र के सतौंरा गांव निवासी अहमद शेर का उसकी पत्नी नसरीन बेगम के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इससे वह परेशान रहता था।

आठ अक्टूबर 2012 की दोपहर करीब दो बजे अहमद शेर घर आया और किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया। इससे बौखलाकर उसने कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले में मृतका नसरीन बेगम के भाई सारोतोप निवासी दिलदार बेग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में मृतक नसरीन बेगम की 11 वर्षीय बेटी दर्जुमन इकलौती गवाह थी। दर्जुमन ने अपने ही पिता अहमद के खिलाफ अदालत में गवाही दी।

अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत) सूर्यप्रताप शर्मा ने इस मामले की सुनवाई के बाद मृतका के पति अहमद शेर हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की कुल रकम से 18 हजार रुपए पीडि़त पक्ष को दिए जाने का आदेश भी दिया।