नौगांव। कक्षा पांचवीं की 11 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश एसके नागोत्रा की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की साज सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 11 वर्षीय मासूम ने थाना नौगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 5वीं में पढ़ती है। 7 जून 2014 को अपने परिवार के लोगों के साथ खेत पर सो रही थी।
रात करीब 12 बजे राजकुमार कुशवाहा निवासी पपटुआ थाना हरपालपुर ने पीडि़ता से पीने के लिए पानी मांगा। पानी लाने पर राजकुमार ने पीड़िता को जमीन में पटक दिया। और उसे डरा धमकाकर जबरन बलात्कार किया।
पीड़िता ने उक्त घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसआई चिंतामन मिश्रा ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत मामला अदालत में सौप दिया।
एजीपी डीआर पाठक ने आरोपी के खिलाफ सबूत एवं दलीले अदालत के सामने रखी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके नागोत्रा की अदालत ने आरोपी को उक्त अपराध का दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी राजकुमार को आईपीसी की धारा 376 एवं लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 में उम्रकैद के साथ एक हजार रुपये के जुर्माना और धारा 3/4 में सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई।