कोटा/झुंझुनू। अपर सेशन न्यायाधीश-एक झुंझुनू रूपचंद सुथार द्वारा गुरुवार को दिए निर्णय में एक शहीद की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में आरोपी शिवचंद उर्फ शिवा पुत्र फूलचंद जाट को उम्रकैद की सजा दी है। शिवचंद मीलों का बास तन बड़वासी, थाना नवलगढ़ का निवासी है।
इस संबंध में 26 अप्रेल 2013 को इंद्रेशकुमार ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली पर दी थी जिसमे उसकी बहन ग्यारसी देवी बेवा शहीद राजूसिंह ने बताया था की वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पुराने हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान में किराए पर रह रही थी तथा शहीद कोटा से जो मकान शहर झुंझुनू में मिला था, उसमें वह शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी।
उसकी बहन के पास उसकी मां जानकी देवी भी आई हुई थी। उसकी मां ने मोबाइल से उसे सूचना दी कि शिवा जाट निवासी मीलों का बास नवलगढ़ अभी करीब पौने 10 बजे प्रात: किराए के मकान हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू में आकर ग्यारसी देवी पर तीन-चार गोली पिस्टल या रिवाल्वर से चलाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।
जिस पर वह तुरंत टैक्सी लेकर हाउसिंग बोर्ड गया तथा वहां एंबुलेंस घर के सामने आ गई थी तथा उसकी बहन के गोलियां लगने से पेट, मुंह व सिर से खून आ रहा था। उसकी बहन ग्यारसी देवी को एंबुलेंस द्वारा राजकीय बीडीके अस्पताल लाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिवचंद हथियार सहित मौके से भाग गया।
पुलिस ने इस रिपोर्ट पर हत्या आदि का मामला दर्ज कर शिवचंद को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध संबंधित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। इस्तगासा पक्ष द्वारा 16 गवाहान के बयान करवाए गए तथा 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।
आरोपी शिवा ने अपने बयान में बताया कि मृतका ग्यारसी उसके पति के शहीद होने के बाद उसके साथ पत्नी के रूप में रहने लग गई थी।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए शिवचंद उर्फ शिवा को उक्तानुसार सजा देते हुए उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड व अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे छह माह के साधारण कारावास सहित आयुध अधिनियम में भी उसे एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक किशोर हर्षवाल ने की।