एटा। एटा जिले के निधौलीकलां क्षेत्र में 16 दिसम्बर को हुई 2 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की बारदात के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही मासूम को प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निधौलीकलां क्षेत्र के एक गांव में 16 दिसम्बर 2014 को घर से बाहर खेलती 2 वर्ष की बच्ची को गांव का ही रामनिवास पुत्र गंगासिंह उठाकर अपने घर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची की चीख पर दौड़े परिजन व गांव के अन्य लोगों को देख रामनिवास ने भागने का प्रयास किया किन्तु गांववालों ने उसे घेरकर दबोच लिया।
मामले में बच्ची के चाचा ने आरोपी रामनिवास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले का अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष सं 8 में सत्र परीक्षण किया गया।
पक्ष-विपक्ष के तर्क सुनने एवं विचारण के उपरान्त अपर सत्र न्यायाधीश शशिभूषण पांडे ने रामनिवास को दोषी ठहराते हुए आईपीसी व पास्को एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी भेजा गया है जहां प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ित बच्ची के लिए प्रतिकर धनराशि निर्धारित कर दिलाई जाएगी।