ग्वालियर। प्रसाद देने गई छह साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
पीड़िता की मां ने 23 फरवरी 2015 को थाना झांसी रोड में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी छह साल की लड़की के साथ आरोपी डैनी उर्फ लक्ष्मी नारायण ने दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी को प्रसाद देने उसके घर गई थी।
आरोपी ने कमरा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपी को पहचान लिया।
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शासन की ओर से अधिवक्ता पंकज पालीवाल ने पैरवी करते हुए कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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