राजगढ़। राजगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण करने के मामले में आरोपी को गुरुवार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख 15 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इसमें एक लाख रुपए पीडि़त किशोरी को क्षतिपूर्ति बतौर दिए जाएंगे।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद जफऱ ने शुक्रवार को बताया कि 23 फरवरी 14 को पाड़लियामाता गांव निवासी आरोपी पुरुषोत्तम प्रजापत ने भेसवामाता मेला से एक किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण किया था।
बाद में उसे इंदौर से बरामद किया था, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म और लेंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख 15 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है।