ब्यावरा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमरोज खान की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में ब्यावरा निवासी अनीस खां को 14 साल की सजा सुनाई है। वहीं, पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में दो सहयोगी आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त करार दिया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ओपी शर्मा ने की। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 16 को अनीस पिता अजीज खान ने रात्रि में नाबालिग किशोरी को फोन कर रेल्वे स्टेशन पर बुलाया।
नाबालिग को कार में बैठाकर कालीपठ रोड़ पर ले गया, वहां किशोरी के साथ अनीस ने दुष्कर्म किया। घटना स्थल पर दो अन्य साथी नासिर और जावेद भी मौजूद रहे।
मामले में देहात थाना पुलिस ने अनीस पिता अजीज खान उम्र 30 साल निवासी टाल मौहल्ला ब्यावरा, नासिर पिता आरिफ अंसारी उम्र 25 साल निवासी रविशंकर कॉलोनी और जावेद पिता अब्दुल सलाम उम्र 23 साल निवासी मातामंड मौहल्ला के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया था।
कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अनीस को 14 साल की सश्रम कैद और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में दोनों पक्षों की दलील के आधार पर कोर्ट ने जाबेद और नासिर को बरी किया है।