धार। न्यायाधीश यशवंतसिंह परमार ने बलात्कार के आरोपी को मंगलवार को दो धाराओं के चलते 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 2500 रूपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है।
आरोपी युवक पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर 5 से 6 दिनों तक बलात्कार करता रहा।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया कि घटना दिनांक 13.07.2015 को पीथमपुर क्षेत्र के ग्राम तारापुरा में आरोपी श्याम पिता सुरेशसिंह ने 13 साल की नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म किया। जिसकी रिपोर्ट पीथमपुर थाने में दर्ज की गई।
पुलिस ने इस मामले में लैंगिक अपराधों व 376 की धारा में श्याम को आरोपी बनाया था। इसके चलते कोर्ट ने आरोपी को बलात्कार में दोषी पाया, तथा 10-10 साल की दोनों धारा में सजा सुनाई है।