गुरुग्राम। गुरुग्राम के चर्चित मारुति कारखाना कांड में शनिवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी। अदालत ने चार दो दोषियों को पांच साल की सजा व 13 को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने यूनियन के तत्कालीन प्रधान राममेहर एवं मुख्य आरोपी जियालाल के अलावा संदीप, रामविलास, सर्वजीत, पवन, सोहन, प्रदीप गुर्जर, अजमेर, सुरेश, अमरजीत, धनराज एवं योगेश को कंपनी के तत्कालीन जीएम अवनीश देव की मौत का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि गुरूग्राम के मानेसर स्थित मारूति सुजुकी कारखाने में 18 जुलाई 2012 को कंपनी प्रबंधन व कारखाने के मजदूरों में विवाद हो गया था। जिसमें मजदूर उग्र हो गए तथा कंपनी के एचआर प्रबंधक अवनीश देव को बंधक बनाकर कारखाने में आग लगा दी थी।
इस घटना में अवनीश देव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद घटना को लेकर काफी राजनीति भी हुई थी। लेकिन कोर्ट ने इस चर्चित केस में सुनवाई करते हुए 10 मार्च को 31 लोगों को दोषी करार दिया था।