नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी को जमानत दे दी। कुरैशी को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कुरैशी को 2 लाख रुपए के निजी बांड व इतनी ही जमानती राशि पर जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कुरैशी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत वदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन व कर चोरी के आरोप में 2016 में मामला दर्ज किया था। ईडी ने कुरैशी के जमानत याचिका का विरोध किया।
एजेंसी के अनुसार कुरैशी की कथित तौर हवाला के जरिए दुबई, लंदन व यूरोप के कुछ अन्य जगहों पर धन भेजने को लेकर जांच चल रही है।
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान कुछ तथ्य उभरकर आए हैं कि उच्च पदों पर कार्यरत कुछ सरकारी अधिकारियों की कुरैशी के साथ मिलीभगत से बड़े स्तर पर धन का अवैध लेनदेन किया गया। हालांकि, कुरैशी ने इन आरोपों से इनकार किया है।