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उदयपुर : अब इलाज के लिए हाॅस्पिटल में ही ले लीजिये लोन - Sabguru News
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उदयपुर : अब इलाज के लिए हाॅस्पिटल में ही ले लीजिये लोन

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उदयपुर : अब इलाज के लिए हाॅस्पिटल में ही ले लीजिये लोन

सबगुरु न्यूज उदयपुर। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको आपात स्थिति में इलाज के लिए धन की जरूरत है, आप सक्षम भी हैं, लेकिन तत्काल रुपयों का प्रबंध संभव नहीं हो सकता, ऐसे में आपको किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नजदीकी लोगों की इनकार सुननी पड़ती है।

इन्हीं परिस्थितियों से बचाव के लिए उदयपुर के अरावली हाॅस्पिटल और हृदय फिनकाॅर्प ने विशेष प्रकल्प शुरू किया है। अब इस हाॅस्पिटल में लोगों को इलाज के लिए जरूरी धनराशि का लोन उपलब्ध होगा। इस लोन का नाम उन्होंने ‘चिरायु फायनेन्स’ रखा है।

अरावली हाॅस्पिटल के चेयरमैन डाॅ. आनंद गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में यह पहला हाॅस्पिटल है जिसने इलाज के लिए इस तरह की सुविधा की दिशा में कदम बढ़ाया है। कई लोग सक्षम होते हैं तो कई के लिए एकदम से बड़ी रकम जुटाना मुश्किल होता है। वे परिचितों-रिश्तेदारों, बाजार से उधार पैसे लेते हैं और बड़ा ब्याज देते हैं।

ऐसा करने में उन्हें समय भी लगता है और कई लोगों से इनकारी का दंश भी झेलना पड़ता है। हाॅस्पिटल ने इसी बात को ध्यान में रखकर लम्बे समय विचार के बाद यह स्टार्ट अप शुरू किया है, क्योंकि इसमें पैसा डूबने का भी उतना ही रिस्क है।

हृदय फिनकॉर्प के प्रबंध निदेशक राजेश जैन बताते हैं कि मेडिकल बीमा में भी कई बीमारियों को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में व्यक्ति उचित उपचार से वंचित रह जाते हैं। जबकि, धीरे-धीरे पैसा चुकाने की सुविधा उपलब्ध होगी तो लोग इलाज से समझौता नहीं करेंगे।

उन्होंने बताया कि हृदय फिनकॉर्प का लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित 500 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके तहत 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण मिल सकेगा।

लोन चुकाने की अवधि 12 से 36 माह के मध्य रखी गई है और इसके लिए ब्याज दर 12 से 15 प्रतिशत तक है। किस्तों और समय के अनुसार ब्याज दर कम होगी। इस योजना की सफलता पर भविष्य में ब्याज दर घटाई जाएगी।

लोन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस में से एक दस्तावेज सरकारी या निजी नौकरीपेशा के लिए नियोक्ता का वेतन प्रमाण पत्र यानी सैलरी स्लिप, अन्य के लिए आयकर विवरणी, छह माह का बैंक स्टेटमेंट और स्वयं या रिश्तेदार का पेन कार्ड की जरूरत होगी।