महू। पुलिस ने आखिरकार दो दिन बाद बुधवार को भाजपा विधायक और उनके दो साथियों के खिलाफ इंदौर जिले में मानपुर के पास टोल नाके के कर्मचारियों से कथित तौर झगड़ा करने मामला दर्ज किया है।
इस मामले में पुलिस दो दिन से विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने में टालमटौल का रवैया अपना रही थी। जबकि पुलिस ने ठाकुर की शिकायत पर टोलकर्मियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज लिया था।
मानपुर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक अमोद कुमार ने बताया कि टोल बूथ के प्रभारी धमेन्द्र सिंह चौहान की शिकायत पर धार जिले के धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर, उनके चालक और एक समर्थक के खिलाफ भादवि की धारा 294, धारा 336, धारा 427, धारा 506 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हालांकि, विधायक ठाकुर ने टोल नाके के कर्मचारियों द्वारा हाथापाई करने की शिकायत पुलिस से की, और उनकी शिकायत पर पुलिस ने टोल नाके के पांच कर्मियों के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया था।
मानपुर पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने घटना के बाद बताया कि मानपुर-लेबड़ मार्ग पर 24 अगस्त की शाम को टोल कर्मियों द्वारा विधायक के वाहन को बिना टोल टैक्स चुकाये गुजरने से मना करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उन्होंने बताया कि विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को टोल टैक्स से छूट हासिल है।
घटना के बाद टीवी फुटेज में विधायक टोल प्लाजा की ओर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका एक समर्थक लोहे की छड़ से कांच तोड़ते दिखाई दे रहा है। घटना के बाद टोल बूथ के प्रबंधक ने उज्जवल पिथोड़े ने आरोप लगाया कि जब कर्मियों ने ठाकुर के वाहन को बिना टोल टैक्स चुकाए गुजारने से इंकार कर दिया तो विधायक और उनके समर्थकों ने टोल बूथ पर तोडफ़ोड़ की और बूथ के कांच तोड़ दिए।
उन्होंने बताया कि विधायक अपने वाहन में एक अन्य व्यक्ति और चालक के साथ पहुंचे तो टोल कर्मी ने उन्हें विधायक के रूप नहीं पहचानते हुए बिना टोल टैक्स चुकाए आगे गुजारने से इंकार कर दिया।
पिथोड़े ने कहा कि इस पर विधायक ने अपना परिचय देने के बजाय बूथ पर तैनात कर्मियों के साथ गाली गलौच की और फोन कर अपने अन्य समर्थकों को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया। मानपुर पुलिस थाने के प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि टोल नाके के सीपी उपाध्याय, संतोष दीक्षित, चेतन और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 गाली गलौच, धारा 323 मारपीट और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि किसी विधायक की शिकायत पर इस टोल नाके के कर्मचारियों के खिलाफ यह दूसरी बार मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले वर्ष 2014 में धार जिले के कुक्षी से कांग्रेस के विधायक हनी सिंह बघेल से टोल नाके के कर्मचारियों ने बदसलूकी की थी।