अजमेर। संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई) में लाखों रुपए (यूएई मुद्रा दिरहम) की धोखाधडी का मुकदमा केन्द्र सरकार के गृह विभाग के निर्देशों पर अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने पर शुक्रवार देर शाम को दर्ज है।
आरोपित ने वर्ष 2010 में उक्त धोखाधड़ी को डीयूडी चैक के माध्यम से अंजाम दिया था, जिसका मुकदमा संयुक्त अरब अमीरात में अलग से दर्ज है, जिसके तहत वहां की पुलिस भी आरोपित की तलाश में जुटी है।
ऐसा माना जा रहा है कि बंदी प्रत्यर्पण संधि के तहत संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय से भारत सरकार को आरोपित के विषय में सूचना दी गई थी। इसके बाद देश के गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी 188 के तहत उक्त कार्रवाई करने ने के निर्देश जिले के पुलिस अधीक्षक नितिनदीप ब्लग्गन को जारी किए।
कल रात उक्त मामले में क्रिश्चियन गंज थाने पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है। खास बात यह है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह विदेश में अपराध कारित करने का ऐसा पहला मुकदमा है, जिसमें अपराधी तो नामजद है, लेकिन परिवादी अज्ञात है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्रिश्चियन गंज थाने पर कल शाम छह बजे मुकदमा नम्बर 341/ 16 आईपीसी की धारा 420के तहत दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया गया है कि माकडवाली रोड स्थित जी ब्लॉक के 554 एवं मकान नम्बर 37, ईदगाह रोड, सांवरिया डेयरी के सामने जम्बेश्वर कॉलोनी वैशाली नगर निवासी मूलचन्द पुत्र शीतलदास ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में वर्ष 2010 के दौरान यूएई के कानून का उल्लंघन कर यूएई मुद्रा एक लाख दस हजार दिरहम संबंधी धोखाधडी कर वहां से फरार है।
देश के गृह विभाग से मिली थी चिट्ठी
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह विभाग से उन्हें एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया है कि मामले के उक्त आरोपित मूलचन्द ने यूएई में किए अपराध जैसा अपराध यहां भी कारित तो नहीं किया है, जिसके चलते आरोपित के गृह जिले के संबंधित पुलिस थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए। गृह विभाग के निर्देश पर धारा 188 सीआरपीसी के तहत क्रिश्चियनगंज थाने पर बगैर मुस्तगीस के आरोपित मूलचन्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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