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महाघूसकांड में कोर्ट के आदेश का इंतजार, नहीं हुई रिहाई - Sabguru News
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महाघूसकांड में कोर्ट के आदेश का इंतजार, नहीं हुई रिहाई

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महाघूसकांड में कोर्ट के आदेश का इंतजार, नहीं हुई रिहाई
mining scam case : rajasthan high court grants bail to IAS officer ashok singhvi and other accused
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उदयपुर। खान विभाग में हुए महाघूसकांड मामले में मुख्य आरोपी आईएएस अशोक सिंघवी सहित चारों आरोपियों को गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आखिरकार सात माह पांच दिन बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

हाईकोर्ट से मिली राहत के आदेश शुक्रवार को भी उदयपुर में अधीनस्थ न्यायालय में नहीं पहुंचे। इस कारण इन्हें एक दिन और जेल में ही गुजारना पड़ा। कल हाईकोर्ट के जमानती आदेश मिलने के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों के रिहाई के आदेश जारी करेगी।

मोहम्मद शेर खान की बंद पड़ी माइंसों को चालू करने की एवज में 2.55 करोड़ रूपए के महाघूसकांड मामले में सात माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर निवासी डॉ. अशोक सिंघवी, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग सेक्टर-14 निवासी पंकज गहलोत, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता खान विभाग भीलवाड़ा आदर्श नगर निवासी पुष्करराज आमेटा एवं पंचरत्न कॉम्पलेक्स बेदला रोड निवासी दलाल संजय सेठी को हाईकोर्ट की न्यायाधिपति निर्मलजीत कौर ने सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

जमानत आदेश की प्रतियां आरोपियों के अधिवक्ताओं को शुक्रवार को मिली। इस कारण विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) की अदालत में आदेश नहीं पहुंचा। इस कारण चारों आरोपियों के रिहाई के आदेश जारी नहीं हुए। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद ही चारों आरोपियों की जमानत भरी जाएगी। उसके बाद इनके रिहाई के आदेश केंद्रीय कारागृह अधीक्षक के नाम जारी किए जाएंगे।

स्मरण रहे आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी के खिलाफ जयपुर में आबकारी अधिनियम के तहत भी मामला विचाराधीन है उसमें जमानत होने पर ही सिंघवी जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन कल तीनों आरोपी संजय सेठी, पंकज गहलोत व पुष्करराज आमेटा सात माह छह दिन बाद खुले में सांस ले पाएंगे।