अजमेर। केन्द्रीय कारागृह अजमेर में बंदियों तक अवैध रूप से मोबाइल फोन पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मंगलवार को भी जेल में तलाशी के दौरान जेल प्रहरियों को कुख्यात अपराधी बाबूलाल व गुमान की बैरिक से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिस पर जेल अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने पर कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जेल में जैमर लगने के बाद भी बंदियों की बैरिकों में मोबाइल मिलने की घटनाओं से जेल प्रशासन में हडक़ंप मचा हुआ है। जेल में मोबाइल मिलना एक संगीन मामला है, लेकिन जेल में आये दिन तलाशी के दौरान बैरिकों में मोबाइल पोन मिलने की घटनाएं सामने आने से अब यह लगता है कि जेल में मोबाइल फोन मिलना आम बात हो गई है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जेल अधीक्षक संजय यादव ने जेल अधिनियम की धारा 42 के तहत परिवाद देकर जेल में बंद अपराधियों बाबू लाल पुत्र हरचंद तथा गुमान पुत्र गोपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
परिवाद में लिखा है कि दोनों आरोपियों की बैरिक की तलाशी के तहत एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिससे आरोपी बाहर अपने साथियों से लगातार संपर्क में रहने और जेल से अपराध संचालित करने की संभावना व्यक्त की गई है। मामले की जांच जारी है। गुरुवार को पुलिस जेल में बंद दोनों आरोपी बंदी बाबूलाल तथा गुमान से पूछताछ करेगी।