जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में नाटकीय ढंग से अपह्वत हुई दोनों नाबालिग सगी बहिनों एवं उनके प्रेमियों का डाक्टरी परीक्षाण कराकर अपर जिला जज रामअचल यादव की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पास्को एक्ट में दोनों प्रेमियों गौरव और अतुल को 14 दिन की पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया जबकि सगी बहिनों के बयान नहीं होने की दशा में महिला पुलिस के संरक्षण में भेज दिया।…
दोनों किशोरियों ने पुलिस को बताया कि वे अपनी इच्छा से अपने प्रेमी के साथ गई थी। उनके परिजन उनकी हत्या कराना चाहते हैं। लिहाजा वे अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगी। दूसरी ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानन्द शरणत्रिपाठी ने इस पूरे प्रकरण में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में उरई क्षेत्राधिकारी वंशराज यादव, निलम्बित कोतवाल संतोष सिंह, निलम्बित दरोगा पे्रम सागर और धनीराम भाष्कर तथा दरोगा विक्रम सिंह के विरूद्ध धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज करने एवं अदालत के समक्ष बयान कराने के आदेश उच्चाधिकारियों को दिए हैं।
सीजेएम ने यह भी आदेश दिया कि 22 अक्टूबर को दोनों नाबालिग सगी बहिनों नीतू (16) बैशाखी (14) को उनके समक्ष पेश किया जाए ताकि 164 में बयान दर्ज कराए जा सके। गौरतलब है कि उरई शहर के मोहल्ला रामनगर से गत 22 सितम्बर की रात को नाटकीय ढंग से अपह्वत हुई राजू शुक्ला की दोनों नाबालिग पुत्रियों को बुधवार को गाजियाबाद से पे्रमी गौरव चतुर्वेदी और अतुल गुप्ता के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में अपह्वत सगी बहिनों के माता पिता ने गत 4 अक्टूबर को चुर्खी थाना क्षेत्र ग्राम अटराकलां की नून नदी नाले में दो बोरों में बन्द मिली दो नाबालिग लड़कियों की लाशों को अपनी पुत्रियों की लाशें बताकर उरई शहर को दंगा की आग में झोंक दिया था।