उदयपुर। साले की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले नन्दोई को अदालत ने सोमवार को पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए।
थानाधिकारी चंद्र पुरोहित ने बताया कि संयुक्त परिवार में रहने वाले साले की बहू को घर में अकेले पाकर नन्दोई आकोदड़ा फतहनगर हाल शिव कॉलोनी ढीकली रोड़ निवासी अम्बालाल उर्फ अनिल पुत्र भूरालाल कुमावत ने उसके साथ गत 20 अप्रेल को जबरन दुष्कर्म किया।
उस दौरान 19 वर्षीय विवाहिता का पति कॉलेज में पढऩे के लिए गया था। सास, ननद, देवर रिश्तेदार की शादी समारोह में जोयणा बावजी गए हुए थे और ससुर ठेकेदार करते है इसलिए साईड पर गए हुए थे।
आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया जहां उसे 28 अप्रेल तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। रिमांड के दौरान घटनास्थल की तस्दीक व संबंधित पूछताछ की जाएगी।