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नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई : खट्टर - Sabguru News
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नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई : खट्टर

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नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई : खट्टर
National Herald case : Haryana Vigilance department books Bhupinder Singh Hooda
National Herald case : Haryana Vigilance department books Bhupinder Singh Hooda
National Herald case : Haryana Vigilance department books Bhupinder Singh Hooda

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री खट्टर ने रविवार को कहा कि सतर्कता विभाग इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहा है,हम इसमें दखल नहीं देंगे। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।

इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के मुख्य प्रशासक सहित पांच के खिलाफ धारा 409, 420, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवंटन के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुडा के अध्यक्ष थे।

हरियाणा के सतर्कता ब्यूरो ने वर्ष 2005 में नियमों के खिलाफ एवं पद का दुरुपयोग करते हुए नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 3360 वर्ग फुट का प्लॉट आवंटित करने के आरोप में हुड्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी में हुड्डा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित प्लॉट नंबर 17 को 24 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली के एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड को आवंटित किया था और प्लॉट का कब्जा 30 अगस्त, 1982 को दे दिया था।

फर्म द्वारा बकाया रकम 10 किस्तों में सालाना देने की मांग की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आवंटन के नियमों के अनुसार कंपनी को कब्जे की तारीख से 6 महीने में प्लॉट पर निर्माण शुरू करना था और दो वर्ष के अंदर काम पूरा करना था। परंतु प्लॉट पर निर्माण नहीं किया गया। इसके चलते संपदा अधिकारी हुडा के आदेश पर 30 अक्तूबर, 1992 को प्लॉट वापस ले लिया गया।

प्राथमिकी के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2005 में नियमों का उल्लंघन कर एवं पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल के लिए वर्ष 1982 के रेट पर उक्त प्लॉट को पुन: बहाल करने के आदेश दे दिए। कंपनी को प्लॉट का निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर शुरू करके दो वर्ष के अंदर पूरा करने का समय दिया गया था। आरोप है कि अनियमितता बरते हुए प्लॉट आवंटन के जरिए सरकार को 62 लाख रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाई गई।

सतर्कता ब्यूरो ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नोटिस जारी कर रिकार्ड तलब कर लिया है। ब्यूरो अब भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य प्रशासक, प्रशासक पंचकूला जोन, वित्तायुक्त, योजना विभाग हरियाणा व एजेएल के मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है।

बता दें कि भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाया है सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर साजिश रची और यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई, जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अपने कब्जे में ले लिया।

इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया। इस मामले में 19 दिसंबर, 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया व राहुल समेत पांच लोगों को जमानत प्रदान की थी।