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National Herald case : relief for gandhi's, court dismisses subramanian swamy's plea seeking
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नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल गांधी को राहत, स्वामी की याचिका खारिज

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नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल गांधी को राहत, स्वामी की याचिका खारिज
National Herald case : relief for gandhi's, court dismisses subramanian swamy's plea seeking
National Herald case : relief for gandhi's, court dismisses subramanian swamy's plea seeking
National Herald case : relief for gandhi’s, court dismisses subramanian swamy’s plea seeking

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्ण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया।

स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के खाते और दस्तावेज मांगे जाएं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा कि वे कुछ गवाहों की सूची देना चाहेंगे। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 10 फरवरी को करने का फैसला किया।

कोर्ट ने स्वामी को निर्देश दिया कि वे दस फरवरी तक कोर्ट को गवाहों की सूची प्रस्तुत करें। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था।

इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर नई बनाई कंपनी यंग इंडियन को दे दिए गए।

इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को एजेएल का स्वामित्व मिल गया।

सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।

जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए। इस फैसले के बाद स्वामी ने कहा है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड ने सरकार से बहुत लाभ अर्जित किया है।