नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद नवीन जिंदल और अन्य को मध्य प्रदेश में उर्तान नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता संबंधी मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने जिंदल और अन्य को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान जमानत राशि पर राहत दी गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कथित अनियमितता के संबंध में 23 मई को जिंदल और पांच अन्य के खिलाफ एक और आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपियों के खिलाफ समन जारी होने के बाद ये अदालत के समक्ष पेश हुए।
चार अन्य आरोपियों में जेएसपीएल के सलाहकार आनंद गोयल, रॉ मैटिरियल्स के कार्यकारी निदेशक डी.एन.अब्रॉल, तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं सीईओ विक्रांत गुजराल, पूर्व निदेशक (वित्त) सुशील मारू शामिल हैं।
जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किए गए थे।सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत आरोपियों पर आरोपपत्र दाखिल किए।
आरोपपत्र में आरोप लगाए गए कि जेएसपीएल ने कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति को उपकरणों की खरीद के संबंध में गुमराह किया था।